नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत केंद्र सरकार ने पहली किस्त की सूची जारी कर दी है। इस योजना का मकसद गाँवों में गरीब परिवारों को पक्का घर देना है। पहली किस्त के तौर पर पात्र लोगों को उनके बैंक खाते में ₹40,000 मिलेंगे।
पहली पेमेंट लिस्ट में कौन शामिल?
PMAY-G के लिए लाभार्थियों को 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर चुना गया है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, दिव्यांग और बेघर परिवारों को खास तवज्जो दी गई है। अगर आपने आवेदन किया है और पात्रता पूरी करते हैं, तो आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
पहली किस्त की राशि और भुगतान का तरीका
PMAY-G योजना में लाभार्थियों को कुल ₹1.20 लाख की मदद मिलती है, जो तीन हिस्सों में दी जाती है:
किस्त संख्या | राशि (₹) | भुगतान की स्थिति |
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पहली किस्त | ₹40,000 | लिस्ट में नाम आने के बाद |
दूसरी किस्त | ₹40,000 | निर्माण शुरू होने पर |
तीसरी किस्त | ₹40,000 | निर्माण पूरा होने पर |
यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में जाता है।
लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पहली पेमेंट लिस्ट में है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर “Stakeholders” टैब पर क्लिक करें।
- “IAY/PMAYG Beneficiary” ऑप्शन चुनें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें।
- “Submit” बटन दबाएँ।
- आपकी स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति दिख जाएगी।
अतिरिक्त फायदे और सुविधाएँ
PMAY-G में लाभार्थियों को ये अतिरिक्त सुविधाएँ भी मिलती हैं:
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 की मदद।
- मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी।
- PM उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी।
आवेदन की आखिरी तारीख और पात्रता
सरकार ने PMAY-G के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। पात्र होने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹15,000 से कम हो।
- परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए।
निष्कर्ष:
PMAY-G की पहली पेमेंट लिस्ट से लाखों गाँव के परिवारों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो 30 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए pmayg.gov.in पर जाएँ।
नोट: और जानकारी के लिए अपनी गाँव की पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।