PM Awas Yojana 2.0: अब आसानी से बनाएं पक्का घर, ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू

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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए पक्का घर बनाने का सुनहरा मौका दे रही है। केंद्र सरकार ने PMAY 2.0 के तहत नए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना 1 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और 2028-29 तक चलेगी। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिनमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी घर शामिल हैं। अगर आप भी अपने सपनों का पक्का घर बनाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दें। आइए, इस योजना और आवेदन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं।

PMAY 2.0 का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को सस्ते दामों पर पक्का घर देना है। इस योजना में सरकार 6.5% तक ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे होम लोन लेना आसान हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए खास है, जिनके पास कच्चा घर है या रहने के लिए कोई घर नहीं है। 31 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय EWS के लिए 3 लाख, LIG के लिए 6 लाख और MIG के लिए 12-18 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • परिवार में 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई साक्षर व्यक्ति न होना चाहिए (ग्रामीण के लिए)।

ये शर्तें पूरी करने वाले लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया

  • PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
  • “Citizen Assessment” में “Benefits under other 3 components” या “For Slum Dwellers” चुनें।
  • आधार नंबर और नाम डालें, फिर “Check” पर क्लिक करें।
  • अपनी डिटेल्स जैसे नाम, पता, आय, बैंक खाता और संपर्क नंबर भरें।
  • कैप्चा कोड डालकर “Submit” करें।

आवेदन पूरा होने पर आपको एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। प्रिंटआउट लेना न भूलें।

जरूरी दस्तावेज और सब्सिडी

दस्तावेजविवरण
पहचान पत्रआधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट
आय प्रमाण पत्रसैलरी स्लिप, ITR, बैंक स्टेटमेंट
पता प्रमाणबिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट
संपत्ति दस्तावेजसेल डीड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अन्यBPL कार्ड (अगर लागू हो)

EWS और LIG के लिए अधिकतम 2.67 लाख रुपये और MIG के लिए 2.31-2.35 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है।

सावधानी और सलाह

आवेदन करते समय सही जानकारी दें, क्योंकि गलत डिटेल्स से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in या सरकारी CSC सेंटर का इस्तेमाल करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए 25 रुपये + GST देना होगा। अगर कोई दिक्कत हो, तो PMAY हेल्पलाइन या नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। यह योजना आपके पक्के घर के सपने को सच करने का शानदार मौका है, तो जल्दी आवेदन करें!

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