एक से ज्यादा बैंक खाता रखने पर जुर्माना? RBI के नए नियम की पूरी सच्चाई

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हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह चर्चा थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक से ज्यादा बैंक खाता रखने वालों पर जुर्माना लगाने का नया नियम बनाया है। इससे देश के करोड़ों लोग चिंता में हैं, जो अलग-अलग बैंकों में कई खाते रखते हैं। लेकिन क्या यह खबर पूरी तरह सच है? RBI और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस पर स्पष्ट जवाब दिया है। आइए जानते हैं इस मामले की सच्चाई और RBI के नए नियमों के बारे में।

एक से ज्यादा खाते रखने पर कोई जुर्माना नहीं

RBI ने साफ किया है कि एक से ज्यादा बैंक खाता रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। PIB ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है। RBI ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, जिसमें कई बैंक खातों के लिए दंड की बात हो। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग बैंकों में खाते खोल सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, खातों को सक्रिय रखने और KYC अपडेट करने की सलाह दी गई है।

निष्क्रिय खातों पर सख्ती

RBI ने 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय (डॉर्मेंट) और जीरो बैलेंस खातों को बंद करने का नियम लागू किया है। अगर आपके खाते में दो साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे खातों को बंद करने का मकसद धोखाधड़ी रोकना और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाना है। निष्क्रिय खातों को फिर से चालू करने के लिए आपको KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर खाता 10 साल से निष्क्रिय है, तो उसका बैलेंस RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो सकता है।

न्यूनतम बैलेंस पर कोई जुर्माना नहीं

RBI ने यह भी साफ किया है कि निष्क्रिय खातों पर न्यूनतम बैलेंस न रखने की वजह से कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर आपका खाता दो साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो बैंक उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकता। साथ ही, ऐसे खातों को फिर से चालू करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम ग्राहकों को राहत देने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना अतिरिक्त खर्च के अपने पुराने खाते दोबारा इस्तेमाल कर सकें।

KYC और खाता मॉनिटरिंग जरूरी

  • अपने सभी बैंक खातों की KYC समय पर अपडेट करें।
  • अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो छोटा-मोटा लेनदेन करें।
  • बैंक को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।
  • संदिग्ध लेनदेन से बचें, क्योंकि RBI और बैंक ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे हर साल खातों की जांच करें और ग्राहकों को SMS या ईमेल के जरिए निष्क्रिय होने की चेतावनी दें। इससे ग्राहकों को समय रहते अपने खाते चालू करने का मौका मिलेगा।

अगर आपका खाता निष्क्रिय है तो क्या करें

अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है, तो उसे चालू करना आसान है। अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाएं और आधार, पैन और अन्य KYC दस्तावेज जमा करें। आप चाहें तो ऑनलाइन भी KYC अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस RBI के फंड में ट्रांसफर हो गया है, तो आप उसे वापस पाने के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मुफ्त है और इसमें कोई जुर्माना नहीं लगता।

विशेषताविवरण
निष्क्रिय खाता2 साल से बिना लेनदेन वाला खाता
जुर्मानाएक से ज्यादा खातों पर कोई जुर्माना नहीं
KYC अपडेटअनिवार्य, ऑनलाइन या बैंक ब्रांच में
निष्क्रिय खाता चालूमुफ्त, KYC दस्तावेज जमा करें
बैलेंस ट्रांसफर10 साल बाद RBI फंड में

लोगों के लिए सलाह

RBI ने साफ किया है कि कई बैंक खाते रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप नियमों का पालन करें। अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए समय-समय पर छोटे लेनदेन करें और KYC अपडेट रखें। अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज या खबर मिले, तो RBI की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) या अपने बैंक से पुष्टि करें। यह नया नियम आपके बैंकिंग अनुभव को और सुरक्षित और आसान बनाएगा।

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